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धारा 144 की सूचना के बावजूद बिल्डर द्वारा निर्माण कराए जाने का सोसायटी के लोगों ने किया विरोध Despite information under section 144, the society people protested against the construction being done by the builder

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धारा 144 की सूचना के बावजूद बिल्डर द्वारा निर्माण कराए जाने का सोसायटी के लोगों ने किया विरोध Despite information under section 144, the society people protested against the construction being done by the builder

आदित्यपुर : आदित्यपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड दो के गम्हरिया डीवीसी मोड़ के सामने विधि डेवलपर की ओर से बनाए गए विनायक गार्डन में एक जमीन पर धारा 144 लगाने के लिए मिले नोटिस के बाद भी बिल्डर द्वारा निर्माण कराए जाने का सोसायटी वासियों ने विरोध किया है। उंक्त सोसायटी के निवासी नितेश कुमार, कैलाश सिंह, विनोद पांडेय, अरविंद सिंह, मनोज कुमार सिंह, पिंटू कुमार सिंह आदि ने बताया कि बिल्डर के मनमाने रवैया से कॉलोनीवासी त्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डर ने जिस जमीन को पूजा स्थल बता कर फ्लैट बेचा था, उस जमीन पर कामर्शियल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में एसडीएम कोर्ट में शिकायत की गई है। उंक्त शिकायत के आलोक में एसडीएम कोर्ट ने धारा 144 के तहत वाद दायर कर आगामी 11 मार्च को सुनवाई हेतु बिल्डर को तलब किया है। इसके बावजूद बिल्डर द्वारा गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होने बताया कि वह जमीन झारखंड सरकार की है जिस पर कब्जा कर बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत गम्हरिया के अंचल अधिकारी से भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्लैट बेचने के समय बिल्डर ने पानी, पार्क, गार्डन आदि का सब्जबाग लोगों को दिखाया था। किन्तु, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष भी बिल्डर द्वारा अपर्याप्त पानी आपूर्ति के मामले को लेकर सोसायटी के लोगों ने एसडीएम कोर्ट में शिकायत वाद दायर किया था। लेकिन बिल्डर उसकी सुविधा नहीं दे रहें हैं और सोसायटी के लोग खुद पानी खरीदकर उपयोग कर रहें हैं। इस बावत बिल्डर संजय सिंह ने बताया कि यह मेरी निजी जमीन है जो विनायक गार्डन में नहीं आता है। उन्होंने आगामी 11 मार्च को एसडीएम के पास अपना पक्ष रखने की बात बताई है।

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THE LIVE BHARAT पर प्रकाशित

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