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कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय डोमचांच की छात्राओं को पोक्सो एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की दी गई जानकारी Information on POCSO and Child Marriage Prohibition Act was given to the students of Kasturba Gandhi Residential School Domchanch

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कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय डोमचांच की छात्राओं को पोक्सो एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की दी गई जानकारी Information on POCSO and Child Marriage Prohibition Act was given to the students of Kasturba Gandhi Residential School Domchanch

कोडरमा(Koderma) : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय डोमचांच में शुक्रवार को पोक्सो अधिनियम- 2012 एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम- 2006 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर उपस्थित बाल कल्याण समिति, कोडरमा के सदस्य शैलेश कुमार ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम-2012 (POCSO Act) के ज़रिए बच्चों को यौन शोषण और अपराधों से बचाया जाता है. इस अधिनियम के तहत बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों को रोकने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस दौरान बाल कल्याण समिति की ओर से छात्राओं को उंक्त दोनों अधिनियमों की बारीकियों को विस्तार से बताया गया। उन्हें बताया गया कि यह अधिनियम लिंग-तटस्थ है और सभी लिंग के बच्चों को सुरक्षा देता है। इस अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। साथ ही, पोक्सो अधिनियम में पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है और इस अधिनियम के तहत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की जांच और अभियोजन में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के पीड़ितों की देखभाल और संरक्षण के लिए व्यवस्थाओं का ब्यौरा, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और चिकित्सीय जांच की व्यवस्था भी शामिल है। इस मौके पर मौजूद संरक्षण पदाधिकारी अर्चना ज्वाला ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच एवं बाल अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की | छात्राओं को किसी भी समस्या की सूचना टोल फ्री न. 1098 पर देने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डेन व अन्य शिक्षिकाएं एवं काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी।

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THE LIVE BHARAT पर प्रकाशित

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