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एसडीओ ने सर्विस रोड को अतिक्रमण कर लगे पटाखे दुकानों में की छापेमारी apemaaree SDO raids firecracker shops encroaching on service road

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एसडीओ ने सर्विस रोड को अतिक्रमण कर लगे पटाखे दुकानों में की छापेमारी apemaaree SDO raids firecracker shops encroaching on service road


★दुकानदारों को चिन्हित स्थल पर दुकान लगाने का दिया सख्त निर्देश
गम्हरिया : सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर टाटा-कांड्रा मार्ग के सर्विस रोड पर पटाखे बेच रहे दुकानदारों को एसडीओ पायल सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए चिन्हित स्थल छोटा गम्हरिया दुर्गापूजा मैदान में जाने का निर्देश दिया है। बताया गया कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया बाजार के दोनों सर्विस रोड को अतिक्रमण कर करीब दो सौ से अधिक पटाखे की दुकानें लगा दी गई है। दुकानें लगाने से पहले पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मना नहीं किए जाने के कारण गुरुवार को उमड़ती भीड़ के कारण स्थिति भयावह हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही एसडीओ स्वयं सर्विस रोड पहुंचकर दुकानों में छापेमारी शुरू कर दी। एसडीओ को देखते ही पटाखा व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान करीब दो दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई जिसमें अधिकांश दुकानदारों ने लाइसेंस दिखाने में असमर्थता जताई, जबकि जिनके पास लाइसेंस था उनका चिन्हित स्थल दुर्गा पूजा मैदान था, जहां दुकान लगाने की अनुमति दी गई थी। एसडीओ ने सर्विस रोड से तुरंत सभी दुकानें हटाने का सख्त निर्देश पटाखा व्यवसायियों को देते हुए कल से दुर्गापूजा मैदान में लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी सुधा वर्मा, तरुण ठाकुर भी शामिल थे।
बताया गया कि एसडीओ को किसी ने मैसेज देकर भजोहरी की दुकान में गुटका बेचने की जानकारी देकर गुमराह किया था। उक्त शिकायत के बाद सायं करीब छह बजे एसडीओ भजोहरी की किराना दुकान में जब छापामारी करने पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला। इस दौरान एक अन्य दुकान में भी छापामारी की गई। यहां से वापसी के क्रम में सर्विस रोड पर खुलेआम पटाखे की दुकान देख हतप्रभ हो गई। एसडीओ ने बताया कि सभी दुकानदारों को सर्विस रोड से पटाखे की दुकानें हटा लेने की चेतावनी दी गई है। अगर कल चिन्हित स्थल पर नहीं लगाया गया तो पटाखा जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने बताया कि दीपावली में रात 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक, क्रिसमस एवं नए साल में रात्रि के 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक ही छोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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THE LIVE BHARAT पर प्रकाशित

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