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उपायुक्त की अध्यक्षता जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न Meeting of District Level Tobacco Control Coordination Committee chaired by DC concluded

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उपायुक्त की अध्यक्षता जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न  Meeting of District Level Tobacco Control Coordination Committee chaired by DC concluded


सरायकेला : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन पर रोक लगाने, स्कूलों के एक सौ गज के दायरे में तम्बाकू बिक्री पर रोक एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू बिक्री ना करने, ना करवाने पर विशेष जाँच अभियान चलाने तथा विभिन्न माध्यम से लोगो को तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करा कर जागरूक करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जैसे अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, फ़ूड सेफ्टी पदाधिकारी अपने-अपने स्तर से पहल करे ताकि तम्बाकू नियंत्रण अभियान को सफल बनाया जा सके। साथ ही, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सकें। उन्होंने कहा कि तंबाकू लोगों के लिए घातक है, इसके सेवन से लोग ह्रदय, सांस एवं कैंसर जैसे जानलेवा रोग के शिकार हो रहे हैं। इसके सेवन से नए पीढ़ी के युवा काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति में जरूरी है अपने परिवार के लोगों, आसपास के लोग एवम् मित्रों को तंबाकू एवं सिगरेट सेवन करने से रोकें और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। बैठक के दौरान बताया गया कि कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराएं कोटपा-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्ता को 200 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। धारा 5 (1) एवम् 5 (3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या एक हजार रुपए का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है। धारा 6 ए के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा बेचवाना दंडनीय अपराध है। धारा 6 के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के एक सौ गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह दंडनीय अपराध है।उपायुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि छापेमारी की प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू कर कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर नियमसंगत अधिनियमों का अनुपालन कर उक्त व्यक्ति को दंडित करें। बैठक में उपायुक्त के साथ अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सिविल सर्जन डॉ0 अजय कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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THE LIVE BHARAT पर प्रकाशित

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